निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील याचिका

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झारखण्ड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। झारखण्ड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया है।बता दें एकल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।इसको राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।राज्य सरकार ने अपील याचिका के जरिए कहा था कि राज्य पिछड़ा आयोग को ओबीसी आबादी का आकलन करना है। आयोग से रिपोर्ट मिलने पर डाटा के आधार पर वार्ड स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय करना है। इसलिए निकाय चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।

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