मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 27 सितम्बर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) को संशोधित रूप में संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिये सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय (उच्च/उच्चतम) न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखण्ड राज्य के वैसे कर्मी, जिनका समायोजन दिनांक 01.12.2004 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है, अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 01.12.2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित मानने के साथ-साथ पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है, को ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति हेतु प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024” की स्वीकृति दी गई।
★ LPA No. 187/2018 झारखण्ड राज्य बनाम ब्रह्म नाथ शर्मा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में, W.P. (S) No. 799/2009 के वादीगण को स्वीकृत वेतनमान का पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2553/ वि., दिनांक 26.09.2019 एवं संकल्प संख्या 2776/वि., दिनांक 18.10.2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
★ अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्त्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य)