विभिन्न जिला से प्रखंड कमेटी एवं जिला कमेटी के द्वारा उनके जिला में , सामान्य भविष्य निधि EPF लागू एवं कटौती होने के बाद कुछ सहायक अध्यापकों की मृत्यु की दुखद खबर एवं इस संदर्भ में EPF से होने वाले लाभ एवं क्लेम प्रक्रिया की जानकारी मांगी जा रही है।
सहायक अध्यापकों के EPF कटौती के बाद दुर्घटना एवं सामान्य मृत्यु की स्थिति में एक मुश्त देय राशि एवं पेंशन भुगतान के लिए मृत सहायक अध्यापक के आश्रित द्वारा इसके लिए क्लेम किया जाना है जिसका फॉर्म एवं क्लेम फॉर्म किस तरह भरा जायेगा इसके लिए एक भरा हुआ क्लेम आवेदन पत्र के साथ ही पेंशन मद में भुगतेय राशि भी इसके लिए सुलभ प्रसँगवश् मैं भेज रहा हूँ।

एक मुश्त क्लेम राशि कितना देय होगा इसके लिए सरकार का संकल्प पत्र का अवलोकन किया जा सकता है।
वर्तमान में, पेंशन मद की राशि 15000 पर निर्धारित किया जाता है।
वैसे सहायक अध्यापक जिनका EPF कटौती होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है इसके लिए उनके आश्रित के द्वारा यह फॉर्म भरकर अपने जिला परियोजना कार्यालय में तत्काल जमा किया जा सकता है अथवा EPF के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में जमा किया जा सकता है।
सरकार के संकल्प पत्र— 1275 , दिनाँक — 14/10/24 के अनुसार —6 लाख रुपये दुर्घटना के कारण हुए मृत्यु एवं सामान्य मृत्य के लिए न्यूनतम ढाई लाख का प्रावधान है। ( EPF के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, इसकी पुष्टि हेतु कार्यालय अभिलेख एक क्लेम में) कल तक प्राप्त होने के लिए मैं प्रयासरत हूँ।
अतः वैसे सहायक अध्यापक जिनका EPF कटौती के बाद उनकी मृत्यु हुई है उनके आश्रित को सूचना देकर यह क्लेम फॉर्म भरवाने के लिए प्रखंड एवं जिला इकाई तत्काल सहयोग करें।
सहायक अध्यापकों को EPF का लाभ 2018 से मिले इसके लिए उच्च न्यायालय रांची में LPA 65+66 2020 दायर किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा 07/02/2022 को आदेश पारित किया गया है। मैंने इस संदर्भ में श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं क्षेत्रीय आयुक्त के पास वाद दाखिल किया हूं, जिसकी जल्द सुनवाई होगी।