स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखण्ड सरकार मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक 10/09/2025 को जस्टिस माननीय आनंदा सेन के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा,सुनवाई में मुख्य सचिव अलका तिवारी एवं नगर विकास सचिव उपस्थित रहे, सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, सरकार की ओर से फिर से ट्रिपल कराकर चुनाव कराने की बात कही जिसपर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर किया,न्यायालय ने टिप्पणी कहते हुए हुआ कहा की सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के आदेश को समय से चुनाव न कराने पर न्यायलय ने फिर से नाराजगी जताई और यह माना की कोर्ट की अवमानना हुई है,न्यायालय ने अगली सुनवाई में न्यायालय ने तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, वंदना दादेल, नगर विकास सचिव एवं मुख्य सचिव, को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है जिसमे इन सभी पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई होगी अगली सुनवाई 14/10/2025 तारीख को होगी।
