सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच की मांग।

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(JSSC-CGL) परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है सुप्रीम कोर्ट से अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है।


गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था।

छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय की आशा है हालांकि अब तक यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई ।

इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद JSSC ने सफल अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की।

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