दिवाली की खरीददारी में बाजार में बढ़ते जाम को देखते हुए चार पहिया वाहन पर लगाई रोक।

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रांची: धनतेरस और दीपावली को देखते हुए राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक यातायात, रांची के कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 6 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक शहर में कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़कर लागू होगी।

अपर बाजार में चारपहिया वाहनों की नो एंट्री

जारी निर्देश के अनुसार, 6 से 8 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से रात 12 बजे तक अपर बाजार में सभी प्रकार के चारपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

रेडियम चौक से सुजाता चौक तक मालवाहक वाहनों पर रोक

रेडियम चौक से सुजाता चौक के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

विक्रांत चौक से काली मंदिर चौक तक वाहनों का परिचालन बंद

विक्रांत चौक से काली मंदिर चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक बड़े मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

रांची शहर में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सभी बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

जरूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं मार्ग

यातायात पुलिस ने बताया है कि आवश्यकता के अनुसार अन्य मार्गों पर भी कुछ समय के लिए वाहनों को डायवर्ट या रोका जा सकता है।

सड़क किनारे वाहन पार्क नहीं करने की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने रांची के लोगों से अपील की है कि वे सड़कों पर अनावश्यक रूप से अपने वाहन पार्क न करें। सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

धनतेरस और दीपावली के दौरान बाजारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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