झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उन्हें विधानसभा ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है. सोमवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हेमंत सोरेन ने राँची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की. वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया।
