रांची शहर में 2 महीने के लिए धारा 144  लागू

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सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया।



प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. जिसे लेकर 12 मार्च के दोपहर 12 बजे से 10 मई 2024 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।

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