राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाइबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।दरअसल 27 फरवरी को चाइबासा सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दखिन की थी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

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