बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश

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झारखंड हाई कोर्ट ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने पूछा कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किए जाते।हाई कोर्ट ने यह सख्त आदेश रांची की खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिया है. कोर्ट ने सिग्नल का उल्लंघन करने वालों पर भी टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियम नहीं जानते उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाता. हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए ट्रैफिक एसपी को तलब किया है. कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है. इतना ही नहीं, रांची शहर में अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को भी फटकार लगाई है।

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