राँची सिविल कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी मिथुन बेदिया को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.राँची पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल पीड़िता ने अनगड़ा थाना में 7 अप्रैल 2022 को मिथुन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि मिथुन शादी का झांसा देकर पिछले तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब लड़की ने शादी करने को कहा तो वह मुकर गया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 8 अप्रैल 2022 को अनगड़ा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. ट्रायल के दौरान पीड़िता समेत पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई. जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
