हाई कोर्ट ने कहा- रांची में रात 12 बजे तक खुले रहते हैं बार,DC-SSPसख्ती बरतें

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झारखंड हाई कोर्ट ने स्कूलों और मंदिरों के पास संचालित हो रहे बार और रेस्टोरेंट पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर बार चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. रांची के मोरहाबादी में देर रात तक बार खुले रहने और चुटिया थाना क्षेत्र में बार में फायरिंग से डीजे युवक की मौत की घटना पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मंगलवार को डीसी, एसएसपी और उत्पाद आयुक्त को तलब किया है. रांची. था। तीनों अधिकारी कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि रांची में बार और रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते हैं. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर संबंधित थाने के अधिकारी निगरानी रखते तो बार में फायरिंग की घटना नहीं होती।



कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि नियमतः रात 12 बजे तक बार खुला नहीं रखना चाहिए, लेकिन मोरहाबादी स्थित रुइन हाउस (बार एंड रेस्टोरेंट) चार बजे तक भी खुला देखा गया है. सुबह। कई इलाकों के आसपास बार और रेस्तरां खुल गए हैं, जिससे महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है

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