विष्णु अग्रवाल की व्यावसायिक इमारत के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्यों?

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दीपाटोली में आर्मी कैंटोनमेंट के पास बन रहे विष्णु अग्रवाल के 13 मंजिला व्यावसायिक भवन की चौथी मंजिल के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालाँकि, चौथी मंजिल तक पूर्ण निर्माण में फिनिशिंग कार्य करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने निर्माण का सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा सभी फैसले कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगे।



विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने सेना की याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बीच में सुनवाई हुई. गौरतलब है कि सेना ने आर्मी कैंटोनमेंट के पास विष्णु अग्रवाल की कंपनी द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सेना की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सेना ने हाई कोर्ट में एलपीए दायर किया. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को रद्द कर दिया था।

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