स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे दिनांक 12/07/2024 को जस्टिस माननीय आनंदा सेन जी के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान चुनाव नहीं कराए जाने पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर किया और सरकार को फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि यदि झारखंड सरकार पर किसी अनुचित कार्य पर कारवाई होती है तो झारखंड कहती हैं कि यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो क्या चार चार वर्षो तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या नहीं है ? सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार को दो हफ़्ते में चुनाव कराने के संबंध में फैसला लेने को कहा है,अगली सुनवाई दो हफ्तों बाद होगी।
