प्रथम आकलन परीक्षा के संशोधित परिणाम, दूसरे आकलन परीक्षा में EWS एवं दिव्यांग कोटि के सहायक अध्यापकों को प्राप्तांक प्रतिशत में छूट एवं इलाहाबाद के प्रमाण पत्र कार्य सहायक अध्यापकों के मामले पर आज रांची में JAC सचिव, अन्य अधिकारी एवं हाई कोर्ट के अपने अधिवक्ता श्री अजीत सिंह जी से मिला, चूंकि विधान सभा घेराव कार्यक्रम में साहेबगंज जिला को 7 august को ही शामिल होना था, अतः मेरी यात्रा पूर्व निर्धारित भी थी।

विधान सभा घेराव स्थगित होने के बाद इलाहाबाद वाले प्रमाण पत्रों पर बर्खास्त सहायक अध्यापकों के बीच बेचैनी बढ़नी लाजिमी थी, ऐसे सहायक अध्यापकों के मामले पर अलग अलग जिला के सहायक अध्यापकों एवं कई प्रखण्ड/जिला कमिटी के आग्रह पर मैं आज रांची आया था।
दूसरी आकलन में EWS+ दिव्यांग सहायक अध्यापकों को अंक प्रतिशत छूट हेतु ।
दूसरे आकलन परीक्षा में EWS + दिव्यांग सहायक अध्यापकों को अंक प्रतिशत पर छूट नहीं मिलने के मामले पर मैं JAC सचिव जयंत मिश्रा सर एवं IT अधिकारी कुणाल सर से आज मिला।
JAC के दोनों अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों कोटि को नियमतः छूट देने के लिए JAC द्वारा सरकार ( विभागीय सचिव परियोजना निदेशक को पत्र लिखा गया था,) लेकिन आज तक इसपर कोई आदेश नहीं आया है जिसके कारण JAC इस कोटि के सहायक अध्यापकों के मामले पर अब तक कोई छूट ( अंक प्रतिशत) पर नहीं दी जा सकी है, यद्धपि JAC द्वारा आकलन फॉर्म भरने समय इसकी सूचना इसिलिए मांगी थी कि अगर आदेश दिया जाता है तो नियमतः छूट दिया जा सकेगा, JAC अधिकारी ने इसके लिए सचिव से मिलने की सलाह दी।
प्रथम आकलन के संशोधित परिणाम—-JAC के दोनों अधिकारी को मैंने कहा कि जब हाई कोर्ट के द्वारा 13/01/2025 कमिटी का रिपोर्ट देने का आदेश पारित किया है तो किस कारण से अब तक हाई कोर्ट में कमिटी की रिपोर्ट नहीं दी गई है जबकि इस केस में Contempt of court ( कोर्ट के आदेश की अवहेलना) भी दायर किया जा चुका है। अधिकारी कुणाल जी के द्वारा कहा गया कि कमिटी की रिपोर्ट तैयार है आप JACअध्यक्ष से मिलकर आदेश जारी करवा दें, अध्यक्ष कार्यालय आज नहीं आये थे , दूरभाष पर JAC Chairman से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो call received नहीं किये
हाई कोर्ट में दर्ज याचिका—-(प्रथम आकलन + case no –1276/2024+ 2932/2024
प्रथम आकलन परीक्षा में कुल 5 प्रश्न के गलत उत्तर के लिए संशोधित परिणाम जारी करने हेतु गठित कमिटी की रिपोर्ट अब तक कोर्ट में जमा नहीं की गई है, इसकी अगली सुनवाई 22 august को है ।
टेट पास के समान आकलन पास को मानदेय भुगतान एवं सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने का मौका हेतु दायर याचिका में अगली सुनवाई जल्द करवाने के लिए आज I.A file किया गया, case 1276+2932 से जुड़े तमाम सहायक अध्यापकों को एक दिन हाई कोर्ट आना होगा ताकि केस की जल्द सुनवाई के लिए अधिवक्ता पर दबाब बनाया जा सके इसके लिए बहुत जल्द तिथि की घोषणा की जायेगी
सचिव से मुलाकात— इलाहाबाद के प्रमाण पत्र पर बहाल बर्खास्त सहायक अध्यापकों के मामले पर आज विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह जी से मुलाकात करने का मैंने प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, ऐसे तमाम सहायक अध्यापकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी के समाधान के लिए झारखण्ड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा प्रयास कर रही है, आंदोलन की धमक के कारण ही वर्ग (1–5) में न्यूनतम योग्यता इंटर की सही डिग्री एवं मिडिल स्कूल में न्यूनतम योग्यता स्नातक की डिग्री सही संस्थान( बाकी पूर्व की डिग्री को शिथिल करने) पर निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसमें 20%–30% सहायक अध्यापकों को ही अभी फायदा होगा लेकिन यह सभी ऐसे लोगों के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा, इसिलिए कृपया धेर्य रखें।