चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी रॉंची के पूर्व डीसी और निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में छवि की याचिका पर सुनवाई हुई. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे मामले में हाईकोर्ट उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुका है.छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की.वहीँ ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने बहस की.यह केस ED के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है।

