कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने जामताड़ा थाने में उनके खिलाफ दर्ज एससी-एसटी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. सुनीता देवी ने ही 2 जुलाई 2022 को विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लिया है. इरफान अंसारी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की।
