एक सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव पर लिए जाए फैसला

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राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में जस्टिस आनंदा सेन जी के तीन हफ्ते में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में LPA  (57/2024)याचिका दायर की गई हैं, उक्त याचिका में आज सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय में सरकार के तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका में डिफेक्ट को हटाने के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय सरकार को दिया, और यह भी कहा है कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार द्वारा डिफेक्ट हटाया नहीं गया तो एक सप्ताह बाद यह LPA याचिका स्वयं खारिज हो जाएगी।

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