भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव; भारत निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया शुरू की

Spread the love

गृह मंत्रालय (MHA) ने 22 जुलाई, 2025 को अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O.3354(E) के माध्यम से श्री जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को अधिसूचित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव अनिवार्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव ‘द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स एक्ट, 1952’ और उसके तहत बनाए गए नियमों, यानी ‘द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स रूल्स, 1974’ द्वारा नियंत्रित होता है।

तदनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी।

प्रमुख पूर्व-घोषणा गतिविधियाँ जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें शामिल हैं:

(i) निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं;

(ii) रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ओं) को अंतिम रूप देना; और

(iii) पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री की तैयारी और प्रसार।

Leave a Reply