स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे आज जस्टिस माननीय आनंदा सेन के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की यहां सरकार न्यायलय के आदेश को बाईपास कर राज्य में रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, न्यायालय ने अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को रखते हुए मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है जिसमे कोर्ट की अवमानना मामले में मुख्य सचिव पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा।
