कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. बता दें कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है. बजट सत्र में हेमंत सोरेन के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी. कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि 23 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन को विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाये. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने बहस की।
