मुख्यमंत्री से ED द्वारा पूछताछ किए जाने के मामले में अब तक तीन समन भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रिट पिटीशन पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थीं। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई होंनी है।
हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से 15 सितंबर को होने वाले रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने इस बिंदु पर फैसला करते हुए अब सोमवार 18 सितंबर को तारीख निर्धारित की गई है।
बताते चलें कि मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि उनके वकील की तबीयत खराब है इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे इसलिए अदालत सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित करें।
उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ED द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। जिसमें पीएमएलए 2002 की धारा 50 और धारा 63 की असंवैधानिक बताया गया है।