झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा. वहीं, राज्य चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमें अभी तक अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं मिली है, जिससे चुनाव की तैयारी में दिक्कत आ सकती है।

इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आयोग द्वारा जारी अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में चुनाव कराये गये. इसलिए उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इससे जुड़े जो भी तथ्य हों, वह हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल करें. केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हलफनामा तैयार है, इसे कोर्ट में दाखिल कराया जाएगा. अब अदालत 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी।