चेशायर में जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े भूमि घोटाला मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और न्यूक्लियस मॉल के मालिक कारोबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका पर रांची की पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने सुनवाई की. होम रोड. में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है।

दरअसल, रांची के बड़ागाईं इलाके में चेशायर होम रोड पर एक एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, बड़ागाईं इलाके के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के जवान को गिरफ्तार किया है. कब्जे वाली जमीन. फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया गया. सभी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है. ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था. विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कारोबारी विष्णु अग्रवाल से अन्य मामलों में भी जांच कर रही है. पिछले माह ईडी के अधिकारियों ने शहर के सर्कुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल की मापी की थी. आरोप है कि इस मॉल के निर्माण में भी अनियमितताएं बरती गई हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अनियमितता किस स्तर पर की गयी है.
