टेंडर घोटाला केस: आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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रांची: टेंडर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे अब सभी की नजरें आने वाले आदेश पर टिकी हुई हैं।


दरअसल, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई।


सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गईं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, ए.के. दास और सौरव कुमार ने अपना पक्ष रखा।
गौरतलब है कि इस टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।


इससे पहले, 6 मई 2024 को ईडी ने रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से करीब 32.2 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। वहीं संजीव लाल के घर से 10.5 लाख रुपये और सचिवालय स्थित कार्यालय से 2.3 लाख रुपये भी मिले थे।


ईडी की टीम ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित सर सैयद रेजीडेंसी, पीपी कंपाउंड, सेल सिटी, बरियातू, मोरहाबादी और बोड़िया समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया था।
अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।

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