झारखंड में अब तक शहरी निकाय चुनाव नहीं कराये जाने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले चार साल से चुनाव न कराना भी लोकतंत्र की हत्या है. कोर्ट ने कहा कि नगर निकाय प्रशासक के माध्यम से चलाया जा रहा है. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. चुनाव न कराना संवैधानिक व्यवस्था की विफलता है. पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की. अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि राज्य के 13 नगर निकायों में तीन साल से अधिक समय से और बाकी सभी निकायों में पिछले साल अप्रैल से नगर निगम चुनाव नहीं हुए हैं. इसे लेकर कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था. लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं
