झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड के विधायक (MLA) और सांसद (MP) से जुड़े केस में सुनवाई में देर क्यों हो रही है. अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया है कि राज्य के एमपी-एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है और जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उसमे देर क्यों हो रही है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के विरुद्ध ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के विरुद्ध ट्रायल बचा हुआ है.अदालत ने सभी बिन्दुओ पर सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.दरअसल कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिये थे. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है।
