झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश न दे तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए. मंगलवार को कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर दर्ज शिकायत पर राज्य सरकार को परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस संबंध में राजेश कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी 2025 को होगी. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की. आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
बता दें कि JSSC-CGL परीक्षा 2023 में कुल 2,231 उम्मीदवार सफल हुए हैं. इन उम्मीदवारों का 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाना था. 16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था. आज भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है।