राँची: आज Jharkhand High court में नगर निगम व निकायों का चुनाव जल्द से जल्द करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि, OBC आरक्षण को लेकर जब ट्रिपल टेस्ट आयोग का गठन किया गया तो, अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से अध्यक्ष की नियुक्ति और चुनाव कराए जाने को लेकर जवाब मांगा।

इस मामले की अगली सुनवाई HC के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में 8 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट को बताया कि, OBC आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर लिया गया है, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा रही है।