माननीय उच्च न्यायालय ने जेएसएससी-सीजीएल के सिर्फ परीक्षाफल पर रोक का आदेश दिया है। JSSC अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अंतिम परीक्षाफल नहीं निकाला जा रहा है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश तक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संबंधित परीक्षा से जुड़ी शिकायतों को लेकर कदाचार मुक्त परीक्षा अधिनियम – 2023 के आलोक में की गयी कार्यवाही से भी माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है, तथा इस संदर्भ में राज्य सरकार को अगली तिथि में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।