जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाने पर हाई कोर्ट सख्त, हरमू नदी को प्लास्टिक मुक्त करने का निर्देश ।

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रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य के जलस्रोतों एवं नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर असंतुष्टि जताई।

अदालत ने सरकार के जवाब पर मौखिक रूप से कहा कि अतिक्रमण हटाने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जलाशयों पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। अदालत ने कहा कि नगर निगम हरमू नदी को प्लास्टिक मुक्त करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अदालत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाएगी।

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