झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन(जेएसएससी) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (सीजीएल) की 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेएसएससी की ओर से परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किए जाने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड की सिविल रिव्यू पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर।
दरअसल, जेएसएससी के द्वारा सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए जारी शॉ काज को हाई कोर्ट में पूर्व में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को गलत बताते हुए सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में सिविल रिव्यू सिविल दाखिल की थी. इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी