संथालों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार इनकी पहचान कर वापस भेजने की कार्य योजना बनाये।

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संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें की आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए  एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।

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