जनजातीयों की आर्टिकल  342 में संशोधन कर शीघ्र डीलिस्टिंग कानून लागू करें, और धर्मांत्रितों द्वारा ले रहे आरक्षण को भी बंद करें- जनजाति सुरक्षा मंच

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गुमला जिला के लकेया गांव में जनजाति सुरक्षा मंच का एक बैठक हुआ इस बैठक में जनजाति सुरक्षा मंच प्रान्त सह संयोजक श्री हिंदूवा उरांव जी और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रखंड संयोजक श्री बालेश्वर उरांव जी गुमला जिला के लकेया गांव के रामदयाल उरांव गोपाल उरांव रमेश उरांव सखी उरांव चतुर उरांव राहुल उरांव मंगिया उरांव चमारी देवी सुमी उरांव बिरसमणी उरांव और ग्रामवासी उपस्थित थे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी (भारत सरकार) को पत्राचार के माध्यम से डीलिस्टिंग की मांग को अवगत  करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में ऐसा प्रावधान है कि धर्मांतरित होने के बाद आर्टिकल 341 का लाभ से स्वता वंचित हो जाते हैं या अंतर जाति विवाह होने पर सोता उसकी 341 का लाभ से वंचित हो जाते हैं। इस तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में इस तरह का प्रधान नहीं है और जन जातीयों  कि आर्टिकल  342 में संशोधन कर शीघ्र डीलिस्टिंग कानून लागू करें। और धर्मांत्रितों द्वारा ले रहे आरक्षण को भी बंद करें सरकार और दिल्ली चलो दिल्ली चलो कार्यक्रम के तहत झारखंड हर जिले से भी अलग से हर जान जाति से 06 लोग जाएंगे जिसमें महिला की संख्या दो और पुरुष की संख्या चार बताई गई है, झारखंड से लाखों की संख्या में डी- लिस्टिंग की  मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठेंगे। और कुल मिलाकर  पूरे भारत से लगभग 10 लाख की संख्या मे दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना देने  पहुंचेंगे। अंत में अपना संगठन को मजबूती के लेकर विचार विमर्श भी हुआ। जिला टोली झारखंड टोली, और ग्राम टोली  बनाना शुरू कर देl इन सभी का रिपोर्ट लिस्ट बनाकर अपने प्रांत को देंl पत्र लेखन का कार्यक्रम को थोड़ा तेज करें समय बहुत कम रह गया है l अंत में मेहनत करना हमारा काम है, अब तो हाई  कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह दे रहा है धर्मांतरण से देश को खतरा एवं बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, धर्मांतरण से जनजाति समाज भी समाप्त हो जाएंगे इसलिए  डीलिस्टिंग होना अनिवार्य है।

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