बार एवं रेस्टोरेंट में 21 वर्ष से कम के युवाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देष।

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उज्जवल प्रकाश तिवारी, गाननीय सदस्य, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची की अध्यक्षता में राँची जिले का भ्रगण-सह-निरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात् बाल अधिकार एवं सुरक्षा के संबंध में समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए कमरा संख्या-207 में औपचारिक बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा कर आवश्यक निदेश दिए गये।



बैठक में उपस्थित सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची को जिले में संचालित सभी बार एवं रेस्टोरेंट में नियमानुसार 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले युवाओं के प्रवेश वर्जित करने तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया साथ ही वर्तमान में राँची जिले में मादक पदार्थों का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को जिले में संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची/जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, राँची से समन्वय स्थापित कर नशे के प्रकोप से युवाओं पर पड़ने वाले दुसप्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही जिले में संचालित गैर-सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों की आचरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का भी निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, राँची को जिले में संचालित बालगृह हेतु असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची को बच्चों क आकस्मिक चिकित्सा सुविधा हेतु 108 Ambulance 24X7 उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्राधार करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची को जिले में दिव्यांग बालिकाओं हेतु एक बालगृह के संचालन हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपस्थित श्रम अधीक्षक-02, राँची को जिले में बालश्रम से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की विगत 01 वर्ष पूर्व से विवरणी उपलब्ध कराये जाने तथा दिये जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची/जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची/जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, राँची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि/सदस्य, बाल कल्याण समिति, राँची/श्रम अधीक्षक 2, राँची/CSR/जिला परिवहण पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि एवं सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची उपस्थित थे।

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