झारखंड में तुरंत बहाल की जाए इंटरनेट सेवा, सरकार को फैसला लेने से पहले लेनी होगी हाईकोर्ट से आदेश

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झारखण्ड में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित सीजीएल परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित करने के राज्य सरकार के आदेश पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने सेवा को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि रविवार के दिन इस मसले पर आकस्मिक सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह का फैसला लेने से पहले हाईकोर्ट की स्वीकृति जरूरी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा को बाधित करना कहीं से भी उचित नहीं है।

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