झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई. प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के लिए नये नियमों को मंजूरी दी गयी. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित करने को मंजूरी दी गई. राज्य में नर्सों की बहाली के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गयी, जिसके बाद नर्सिंग में बहाली का रास्ता खुल गया. देवघर में एम्स की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किये गये एमओयू को भी मंजूरी दे दी गयी. (नीचे भी पढ़ें) मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले

★झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखण्ड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
★ Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।
★ Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० सीमा अखौरी, Assistant Professor, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई