झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: राज्य के सभी थानों में अनिवार्य रूप से लगेगा CCTV

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश के सभी थानों को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम अत्यंत जरूरी है।

मामले की सुनवाई मंगलवार को प्रॉपर्टी रिएल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बनर्जी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर हुई। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों—मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग की सचिव—को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के निर्देश के बाद सभी अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए और थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सभी पुलिस थानों को पूर्ण रूप से CCTV नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए ताकि पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और शिकायतों के निवारण में सुविधा हो।

अदालत ने राज्य सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने और अगली सुनवाई तक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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