झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जाँच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसलिए फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई न करे. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. दरअसल शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जाँच को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी. पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत ने राजीव कुमार का नाम इस केस से हटाते हुए संज्ञा लेकर सुनवाई कर रहा है।
