झारखंड में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें, लॉटरी प्रक्रिया को लेकर तेज हुई तैयारी

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झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत अब शराब प्रेमियों को रात 11 बजे तक शराब मिलने की सुविधा मिलेगी. सरकार ने खुदरा शराब दुकानों के संचालन का समय बढ़ा दिया है. अब राज्य भर में ये दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. फिलहाल यह समय सीमा रात 10 बजे तक थी. इधर, खुदरा शराब दुकानों के आवंटन को लेकर लॉटरी प्रक्रिया की तैयारी भी तेज कर दी गई है. शनिवार को उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों और अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस बैठक में झारखंड समेत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से भी शराब कारोबारियों ने हिस्सा लिया।



लॉटरी में शामिल होने के लिए ये हैं नियम:-

लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यापारियों को पूरी जानकारी दी गई. इस बार शराब दुकानों को एक से चार दुकानों के ग्रुप में बांटा गया है. एक आवेदक एक जिले में अधिकतम तीन ग्रुप में हिस्सा ले सकता है और राज्य भर में अधिकतम नौ ग्रुप तक आवेदन कर सकता है.

इसका मतलब यह है कि यदि किसी कारोबारी को चार दुकानों वाले नौ ग्रुप मिलते हैं, तो उसे राज्य में अधिकतम 36 दुकानों का संचालन करने का अवसर मिलेगा. वहीं, एक जिले में अधिकतम 12 दुकानों तक की मंजूरी मिल सकती है.

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