देशभर में आज से लागू हुआ नया क्रिमिनल लॉ,हत्यारों को 302 नहीं 101 व दुष्कर्मियों को धारा 63 में मिलेगी सजा

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देशभर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानून में 33 अपराध शामिल होंगे जिसके लिए जेल की सज़ा बढ़ा दी गई है. 23 ऐसे अपराध हैं जिनमें अनिवार्य सज़ा का प्रावधान किया गया है और 83 अपराधों में सज़ा बढ़ा दी गई है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं घटाकर 358 कर दी गई हैंआपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल जाएगा. नए आपराधिक कानून के लागू होने से हत्यारों को 302 में नहीं बल्कि 101 में सजा मिलेगी. इसी तरह कई ऐसी धाराएं हैं जिनकी पहचान बदल जाएगी।

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