पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पहले वह झारखंड हाईकोर्ट जाएँ. हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
