
रांची : झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। रांची जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी 2026 की सुबह 08:00 बजे से 19 मार्च 2026 की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निर्णय विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, विधानसभा परिसर के निर्धारित 750 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन, घेराव या आम सभा का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
इसके साथ ही, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद या पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि वह सरकारी कार्य से संबंधित न हो।
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन ने ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है।