
रांची, 03 दिसंबर 2025: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर के चारों ओर 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह निषेधाज्ञा 05 दिसंबर 2025 की सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा परिसर (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची को छोड़कर) निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी —
1️⃣ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना (सरकारी कार्यों एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
2️⃣ किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना।
3️⃣ किसी भी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना।
4️⃣ किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन।
5️⃣ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग (सरकारी कार्यों को छोड़कर)।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा पूरी तरह सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी समस्या या जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (“अबुआ साथी”) पर संपर्क कर सकते हैं।