Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है, परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि वर्ष 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में 6 सप्ताह में निर्णय ले. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी.