
रांची नगर निगम चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की घोषणा के बाद रांची नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता पहले से लागू है।
नगर निगम चुनाव की मतगणना 27 फरवरी को ट्रांसपोर्ट नगर, सुकरहुटू, कांके स्थित मतगणना केंद्र में होगी।
मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर रांची कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 26 फरवरी की मध्यरात्रि से मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के आदेश के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 गज की परिधि में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, रेडियो और ट्रांजिस्टर ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा अनधिकृत फोटो और वीडियो बनाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं मतगणना केंद्र के 500 मीटर क्षेत्र में अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल जाने वाले लोग, शव यात्रा, धार्मिक कार्य, परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राएं और मतगणना कार्य में लगे कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया गया है।