
रांची | रांची नगर निगम ने शहर में गिफ्ट डीड के अंतर्गत प्राप्त भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह भूमि केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए है और इस पर किसी भी प्रकार की दुकान, गुमटी या व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है।

हाल के दिनों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाया गया। 10 अप्रैल 2026 को कर्बला चौक स्थित खलील रेजिडेंसी क्षेत्र में गिफ्ट डीड की जमीन पर बने 5 दुकानों को हटाया गया।

इसके अलावा 11 अप्रैल को लालपुर क्षेत्र में इंडसइंड बैंक और दृष्टि आईएएस के पास बनी दुकानों और गुमटी पर कार्रवाई की गई। सर्कुलर रोड स्थित पारिजात भवन और हरिओम टावर के सामने भी अवैध संरचनाओं को हटाया गया।
निगम की कार्रवाई केवल हाल की नहीं है, बल्कि 20 मार्च 2026 को अशोक नगर से अरगोड़ा मार्ग में साईं आर्केड बिल्डिंग में अवैध टाइल्स और फ्लोरिंग कार्य को जेसीबी से हटाया गया था। वहीं 20 अगस्त 2025 को हिनू मेन रोड स्थित “श्री प्रसाद किचन हाउस” नामक दुकान को भी हटाया गया था।

नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि किसी भी भवन स्वामी, बिल्डर या भू-स्वामी की सहमति से गिफ्ट डीड भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि गिफ्ट डीड की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर अवैध कब्जा कानूनन अपराध है। शहर में सुव्यवस्थित विकास, यातायात सुगमता और सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अंत में निगम ने सभी भवन मालिकों, बिल्डर्स और व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों की जांच करें और गिफ्ट डीड की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण तुरंत हटा लें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।