रांची के इस इलाके में धारा 144 लागू, आदेश जारी, जानें वजह

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झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है तथा मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया।

प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है तथा मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कॉके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जिसे लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया।

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