
रांची : शहर को सुव्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाए रखने की दिशा में रांची नगर निगम ने नियम उल्लंघन के मामलों में सख़्ती तेज कर दी है। बिना स्वीकृत नक्शा निर्माण और रेजिडेंशियल होल्डिंग में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

प्रशासक के निर्देशानुसार नगर निगम की टीम ने वार्ड संख्या–01 अंतर्गत कांके रोड, जवाहर नगर और मिशन गली क्षेत्र में तीन भवनों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा बिना वैधानिक दस्तावेजों के संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के मामले सामने आए।
जांच में पाया गया कि एक भवन में Innovative Retail Concept Pvt. Ltd. द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा रहा था, लेकिन स्वीकृत भवन प्लान उपलब्ध नहीं था। दूसरे भवन में श्रीमती हीरा मानी देवी द्वारा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया, जिसके लिए कोई वैध नक्शा या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं तीसरे भवन “लेक कैसल बिल्डिंग” में होटल का संचालन बिना स्वीकृत भवन प्लान और वैध दस्तावेजों के किया जा रहा था।

नगर निगम की जांच टीम यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि संबंधित भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां कमर्शियल होल्डिंग, स्वीकृत नक्शा एवं वैध ट्रेड लाइसेंस के आधार पर की जा रही हैं या नहीं। इस पर सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सभी वैधानिक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों की जांच के बाद यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया या आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम–2011 और झारखंड भवन उपविधि–2016 के तहत संबंधित भवनों को सील करने की विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
रांची नगर निगम ने दो टूक कहा है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और गैरकानूनी व्यवसाय के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के तहत आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि शहर को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप विकसित किया जा सके।