झारखंड हाईकोर्ट में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव पर सुनवाई, अगली तारीख 30 मार्च 2026 तय

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रांची, 24 नवम्बर 2025: झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है। सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई।

इस मामले में 04 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में देरी को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया उपस्थित रहे।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और इससे जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं, जिसे आयोग ने स्वीकार भी किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी कि चुनाव की तैयारी में आठ सप्ताह का समय लगेगा तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में 45 दिन लगेंगे। इस संबंध में आयोग ने शपथपत्र भी दाखिल किया है और सिलबंद रिपोर्ट (sealed report) अदालत में जमा की है।

सभी पक्षों को सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मार्च 2026 निर्धारित की ह

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